RWA फेडरेशन – सदस्यता नियमावली
अभय खंड आर.डब्ल्यू.ए. महासंघ से जुड़ें और एक मजबूत समुदाय का हिस्सा बनें
भाग–A: स्थायी सदस्यता (Permanent / Life Membership)
व्यक्तिगत निवासियों के लिए
सदस्यता शुल्क
₹1,000
(एकमुश्त, अप्रतिदेय)
आजीवन सदस्यता के लिए एकमुश्त भुगतान
स्थायी सदस्य बनने की पात्रता
- 1.वह व्यक्ति जो अभयखण्ड क्षेत्र का स्थायी निवासी हो तथा किसी आवासीय फ्लैट/मकान का कानूनी स्वामी (Flat Owner) हो।
- 2.फ्लैट स्वामी का पति/पत्नी (Spouse), बशर्ते कि वह उसी फ्लैट में निवासरत हो और पहचान व निवास से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए।
- 3.सदस्य की आयु न्यूनतम 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
- 4.सदस्य किसी भी प्रकार के आपराधिक प्रकरण में संलिप्त न हो तथा मानसिक रूप से स्वस्थ हो।
- 5.सदस्य फेडरेशन के संविधान, नियमों, उद्देश्यों एवं निर्णयों का पालन करने हेतु सहमत हो।
- 6.सदस्य द्वारा निर्धारित आजीवन सदस्यता शुल्क ₹1000/- (एकमुश्त, अप्रतिदेय) का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
महत्वपूर्ण नियम
- 1.एक फ्लैट/आवास से अधिकतम एक ही व्यक्ति को स्थायी सदस्यता दी जाएगी, जिससे समान एवं संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो।
- 2.स्थायी सदस्यता व्यक्तिगत एवं अहस्तांतरणीय (Non-Transferable) होगी।
- 3.यदि कोई स्थायी सदस्य भविष्य में अभयखण्ड क्षेत्र का निवासी नहीं रहता है, तो कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।
- 4.किसी भी प्रकार की फेडरेशन विरोधी, अवैध, अनैतिक या अनुशासनहीन गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर कार्यकारिणी समिति को सदस्यता निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
स्थायी / आजीवन सदस्य (Permanent / Life Member)
- 1.स्थायी सदस्य वही होगा जो भाग–A में वर्णित पात्रता शर्तों को पूर्ण करता हो।
- 2.स्थायी सदस्य को फेडरेशन के चुनाव में मतदान करने तथा चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होगा।
- 3.फेडरेशन की कार्यकारिणी का चुनाव प्रत्येक तीन वर्ष में संविधान के अनुसार कराया जाएगा।
- 4.चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 2 वर्ष की सदस्यता अवधि निर्धारित की जा सकती है, जिससे अनुभव और स्थिरता बनी रहे।
कार्यकारिणी समिति
- 1.कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।
- 2.संविधान के अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष में गुप्त मतदान द्वारा चुनाव होंगे।
- 3.सदस्य कार्यकारिणी समिति के पदों के लिए पुनर्निर्वाचन की मांग कर सकते हैं।
भाग–B: सामान्य सदस्य (General Member)
आवासीय सोसायटियों के लिए
अभयखण्ड क्षेत्र की सभी पंजीकृत/अपंजीकृत आवासीय सोसाइटी फेडरेशन की सामान्य सदस्य होंगी। सामान्य सदस्यता सोसाइटी के माध्यम से होगी, व्यक्तिगत रूप से नहीं।
जिन सोसाइटी में 25 या उससे कम फ्लैट/आवास हैं, उनके लिए न्यूनतम वार्षिक सदस्यता शुल्क
₹500/वर्ष
जिन सोसाइटी में 25 से अधिक फ्लैट/आवास हैं, वहाँ प्रति फ्लैट वार्षिक शुल्क
₹20 प्रति फ्लैट/वर्ष
उदाहरण: यदि किसी सोसाइटी में 48 फ्लैट हैं → 48 × ₹20 = ₹960/- प्रति वर्ष
भुगतान: यह शुल्क संबंधित सोसाइटी की कार्यकारिणी द्वारा फेडरेशन के अधिकृत बैंक खाते में जमा कराया जाएगा।
नोट: सामान्य सदस्यता का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य होगा।
सदस्यता शुल्क कैलकुलेटर
भाग–C: सदस्यता की वैधता (Validity of Membership)
- 1सदस्यता तब तक वैध रहेगी जब तक संबंधित सदस्य/सोसाइटी अभयखण्ड क्षेत्र से संबद्ध है।
- 2सदस्यता प्राप्त करने के पश्चात यदि कोई सदस्य या सोसाइटी अवैध, अनैतिक या फेडरेशन विरोधी गतिविधि में संलिप्त पाई जाती है, तो कार्यकारिणी समिति को सदस्यता निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 3किसी भी शिकायत, सूचना या आरोप पर कार्यकारिणी समिति द्वारा निष्पक्ष जाँच एवं नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।
- 4सदस्य को अपना पक्ष रखने (Show Cause / Hearing) का अवसर दिया जाएगा।
भाग–D: स्थायी सदस्य पहचान पत्र (Federation Permanent ID)
प्रत्येक स्थायी/आजीवन सदस्य को फेडरेशन द्वारा एक विशिष्ट स्थायी पहचान पत्र (Permanent Federation ID) प्रदान किया जाएगा।
भुगतान करें
UPI या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से सदस्यता शुल्क और योगदान सुरक्षित रूप से भुगतान करें
बैंक ऑफ बड़ौदा
BHIM Baroda Pay
UPI ID से भुगतान करें
Merchant Name
अभय खंड RWA फेडरेशन
UPI ID / VPA
abhay98197059@barodampayस्वीकृत माध्यम
बैंक खाता विवरण
खाता नाम
Abhay Khand RWA Federation
खाता संख्या
42720100018059
IFSC कोड
BARB0ABHAYK
(पांचवां अक्षर शून्य है)
नोट: भुगतान के बाद, कृपया पुष्टि के लिए हमारे कार्यालय के साथ स्क्रीनशॉट साझा करें।